विजन
सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 और सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम 1983 के प्रावधानों के अनुसार अच्छा और स्वस्थ मनोरंजन सुनिश्चित करना।
मिशन
- जनता के लिए स्वस्थ मनोरंजन, मनोरंजन और शिक्षा सुनिश्चित करना।
- प्रमाणन प्रक्रिया को पारदर्शी और जिम्मेदार बनाना।
- कार्यशालाओं और बैठकों के माध्यम से फिल्मों में प्रमाणन और वर्तमान प्रवृत्ति के लिए दिशानिर्देशों के बारे में सलाहकार पैनल के सदस्यों, मीडिया और फिल्म निर्माताओं के बीच जागरूकता पैदा करना।
- प्रमाणन प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण और बुनियादी ढांचे के उन्नयन के माध्यम से प्रमाणन प्रक्रिया के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाना।
- स्वैच्छिक प्रकटीकरण, ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन, आरटीआई प्रश्नों के त्वरित उत्तर और वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन के माध्यम से बोर्ड की गतिविधियों के बारे में पारदर्शिता बनाए रखना।
- सीबीएफसी को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करना |